दिल्ली की अदालत ने आप विधायक नरेश बाल्यान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने कथित संगठित अपराध से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को आप के उत्तम नगर विधायक नरेश बाल्यान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन पुलिस द्वारा आगे की रिमांड देने से इनकार कर दिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश तब जारी किया जब नरेश बाल्यान मामले में पहले मिली सात दिनों की पुलिस हिरासत की समाप्ति के बाद अदालत में पेश हुए।
पीठ ने कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में उन्हें 10 दिनों के लिए और हिरासत में लेने की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी खारिज कर दी।
दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने नरेश बालियान की आगे की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले में बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए उनसे पूछताछ की जरूरत है।
पहले मिली सात दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद नरेश बालियान अदालत में पेश हुए.
विधायक को 4 दिसंबर को एक संगठित अपराध मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अदालत ने पहले उन्हें कथित जबरन वसूली मामले में जमानत दे दी थी।
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